लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सांसद ने अपने खिलाफ दर्ज रेप मामले में कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि याची को नियमित जमानत के लिए जिला अदालत में अर्जी दाखिल करनी होगी।
बता दें कि सांसद राकेश राठौर पर एक युवती ने शादी और राजनीतिक करियर में तरक्की का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया है इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। पुलिस जांच जारी है, और अब सभी की नजरें जिला अदालत में दायर होने वाली जमानत याचिका पर टिकी हैं।