नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें सम्भल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने की मांग की गई थी। देश की शीर्ष न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और सम्भल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई है, जिसमें संपत्तियों को ध्वस्त करने के उसके फैसले का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
पीठ ने सुनवाई से किया इनकार
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर के वकील से कहा कि वे इसे उच्च न्यायालय में दाखिल करें। पीठ ने कहा, “हमारा मानना है कि इस मुद्दे को अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय द्वारा सबसे बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। इसलिए हम याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता देते हुए वर्तमान याचिका का निपटारा करते हैं।”