Thursday, February 12, 2026
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कोर्ट ने अतिरिक्त टिकट बेचने पर लताड़ा भीड़ जुटाने की जांच के आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ को लेकर एक जनहित याचिका में रेलवे से अधिकतम यात्रियों की संख्या तय करने और प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री की जांच करने को कहा।

पीठ ने जांच का दिया आदेश

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने आदेश दिया कि याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच, रेलवे बोर्ड में उच्चतम स्तर पर की जाए और उसके बाद प्रतिवादी द्वारा हलफनामा दायर किया जाए, जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जा सकने वाले निर्णयों का ब्योरा दिया जाए। 

अब 26 मार्च को होगी अगली सुनवाई 

अदालत ने कहा कि जनहित याचिका हाल ही में हुई भगदड़ की घटना तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें एक डिब्बे में अधिकतम यात्रियों की संख्या और प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री के संबंध में मौजूदा कानूनी प्रविधानों को लागू करने की मांग की गई है। अगर कानूनी प्रविधानों को पर्याप्त रूप से लागू किया जाता, तो भगदड़ की ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था। इस मामले की सुनवाई 26 मार्च को होगी। 

मुद्दों पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जाएगा

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