नई दिल्ली हादसे के बाद सबक
इन ट्रेनों में जनरल टिकट से यात्रा मान्य नहीं
रेल मंत्री ने बताया कि अगले छह महीने के दौरान अभियान चलाकर रेलवे में व्यापक सुधार के लिए सुझाव लिए जाएंगे। रेलवे के नियमों के अनुसार एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी एवं वंदेभारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट से यात्रा मान्य नहीं है। इनमें जनरल टिकट से यात्रा करने पर यात्री को बेटिकट माना जाता है।
जानिए रेलवे के नियम
कितने प्रकार का होता है जनरल टिकट?
जनरल टिकट भी दो तरह के होते हैं। दो सौ किलोमीटर से कम दूरी के लिए बुक किया गया जनरल टिकट सिर्फ तीन घंटे तक ही मान्य होता है। इसका मतलब है कि टिकट बुकिंग के तीन घंटे के भीतर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। इसके बाद अगर किसी ट्रेन में बैठते हैं तो यात्रा अवैध मानी जाती है। ऐसी स्थिति में यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
बीच रास्ते में नहीं बदल पाएंगे ट्रेनें
अभी तक रास्ते में भी किसी एक ट्रेन को छोड़कर लोग दूसरी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। जनरल टिकटों में ट्रेनों के नाम और नंबर दर्ज रहने पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। यात्री के साथ उसी ट्रेन से सफर पूरा करने की मजबूरी होगी। दो सौ किलोमीटर से अधिक की यात्रा की स्थिति में जनरल टिकट तीन दिन पहले भी कटाया जा सकता है।


